सुप्रीम कोर्ट से पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन को राहत नहीं
पूर्व केन्द्रीय संचार मंत्री दयानिधि मारन को उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गैर कानूनी टैलीफोन एक्सचेंज मामले में उन्हें कोई राहत देने से इंकार कर दिया है और कहा कि वह अदालत में मुकदमे का सामना करें। खंडपीठ ने मारन की याचिका खारिज करते हुये कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मुकदमे की सुनवाई के दौरान सारे आरोपों का जवाब दिया जा सकता है। यह मामला दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क को लाभ पहुंचाने के लिये चेन्नई में स्थापित कथित गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज से संबंधित है।
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