गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दो दोषियों को उम्रक़ैद

अदालत ने फारूक भाना और इमरान शेरू को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य आरोपियों हुसैन सुलेमान मोहन, कसम भामेड़ी और फारुक धानतिया को बरी कर दिया.

अभियोजन पक्ष साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के दो डिब्बों को जलाने के मामले में दो आरोपियों की साजिशकर्ता के रूप में भूमिका साबित करने में सफल रहा. इन पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद साबरमती केंद्रीय जेल में विशेष तौर पर स्थापित की गई अदालत में मुकदमा चलाया गया था.

साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में गोधरा स्टेशन पर हुये अग्निकांड में 59 कारसेवक जिंदा जल गए थे.



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