स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिप प्रत्यारोपण रोगियों के लिए मुआवजे को दी मंजूरी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि डीप्यू जॉनसन और जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित दोषपूर्ण आर्टिकुलर भूतल प्रतिस्थापन यानि एएसआर हिप प्रत्यारोपण करवाने वालों के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक फॉर्मूला को मंजूरी दे दी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अगस्त, 2010 से पहले दोषपूर्ण हिप प्रत्यारोपण प्राप्त करवाने वाले मरीज मुआवजे का पात्र होगा। दोषपूर्ण एएसआर हिप इम्प्लांट्स से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए डॉ अरुण कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने ये निर्णय लिया।



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