पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर

31 मार्च नहीं 30 सितंबर 2019 है पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जो पैन कार्ड 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे, वे अमान्य हो सकते हैं। लेकिन, अब इन्हे लिंक कराने की तारीख 30 सितंबर 2019 है। इनकम टैक्स विभाग ने ये भी कहा कि '1 अप्रैल से इनकम रिटर्न दाखिल करते वक्त पैन कार्ड और आधार लिंकिग को कोट करना अनिवार्य है, जबतक कि कोई छूट नहीं मिलती।' गौरतलब है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। ऐसा किये बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।



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