नागरिकता के मसले पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से मांगा जवाब
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता क्या है? भारतीय या ब्रिटिश? ये सवाल एक बार फिर भारतीय राजनीति में चर्चा में आ गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते रहे हैं और अब गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को इस पर जवाब देने को कहा है । स्वामी की शिकायत के आधार पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष से पखवाड़े के भीतर इसपर उनका 'तथ्यात्मक रूख' पूछा है। गृह मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि उसे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से अर्जी मिली है जिसके बाद उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया है । वहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जब भी कोई संसद सदस्य किसी भी मंत्रालय को पत्र लिखता है, तो उसके सवालों पर ऐक्शन लिया जाता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है।
स्वामी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में 2003 में पंजीकृत कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स में शामिल थे। स्वामी का कहना है कि ब्रिटिश कंपनी के 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 को भरे गए वार्षिक टैक्स रिटर्न में गांधी की जन्म तिथि 19 जून, 1970 बतायी गई है। उसमें गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। इसके अलावा 17 फरवरी, 2009 को इस कंपनी की परिसमापन अर्जी में भी राहुल की नागरिकता ब्रिटिश बतायी गई है।
वहीं इस पूरे मामले में सियासी घमासान शुरु हो गया है। बीजेपी ने जहां राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें पूरे मामले पर स्थिति साफ करने को कहा है वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ ही राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने विवाद को बेवजह बताते हुए कहा कि राहुल जन्मजात भारतीय नागरिक है।
दरअसल ये मामला कोई नया नहीं है। ये मामला उठा 2015 में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख सबसे पहले इस सवाल को खड़ा किया। इस चिट्ठी में स्वामी ने दावा किया था कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं, ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। जनवरी, 2016 में ये मामला एक बार फिर चर्चा में आया था. तब बीजेपी सांसद महेश गिरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख राहुल गांधी की नागरिकता पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी. जिसके बाद ये मसला एक संसद की समिति के सामने चला गया था जिसने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। बाद में स्वामी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को भी मसले पर चिट्ठी लिख दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सीबीआई जांच की मांग की गयी लेकिन ये अर्जी खारिज कर दी गयी।
राहुल गांधी की नागरिकता पर ना सिर्फ स्वामी ने सवाल खड़े किए हैं, बल्कि हाल ही में जब राहुल ने अमेठी से अपना नामांकन किया तो भी वहां विपक्षी उम्मीदवारों ने राहुल की नागरिकता पर सवाल किया था. हालांकि तब निर्वाचन अधिकारी ने राहुल का नामांकन सही पाया। अगर भारतीय कानून की बात करें तो - भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही नागरिकता रख सकता है. यानी अगर वह भारत का नागरिक है, तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता है. भारत में दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं है. । इसका मतलब कोई विदेशी नागरिक सांसद भी नहीं रह सकता है क्योंकि केवल भारत का नागरिक की चुनाव लड सकता है।
सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है कि लेकिन इस मसले पर स्थिति जल्द साफ होनी चाहिए।
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