भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को किया रद्द
भारत का कहना है कि प्रताड़ना को मौत की सज़ा के साथ रखा जाना स्वीकार्य नहीं है। महासभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत ने कहा कि प्रस्ताव में फांसी की सजा को शामिल किया जाना यह आशंका पैदा करता है कि इसे प्रताड़ना की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत ने जोर देकर कहा कि वह उत्पीड़न या ऐसी किसी भी सजा के खिलाफ है लेकिन फांसी की सजा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दी जाती है।
भारत में ये मृत्यु दंड एक संवैधानिक प्रावधान है लेकिन इसका उपयोग अत्यंत असाधारण मामलों में किया जाता है। भारतीय कानून में प्रताड़ना भी दंडनीय है।
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