अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल लोकसभा में पारित

तय समय में नदी जल विवादों को निपटाने की दिशा में अहम अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को चर्चा के बाद लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इस बिल में सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल  और कारगर बनाने के लिए लाया गया है। इससे अलग-अलग राज्यों के नदी जल-विवाद के लिए अलग-अलग टिब्यूनल बनाने की व्यवस्था को खत्म किया जा सकेगा और एक ही समेकित और स्थायी ट्रिब्यूनल के जरिये सभी संबद्ध पक्षों के मध्य सुलह की कोशिश होगी। इस स्थायी ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य शामिल होंगे। 

उधर राज्यसभा में कैंसर की समस्या को लेकर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कैंसर के मामलों को लेकर सदस्यों ने चिंता जाहिर की। कैंसर पर हुई अल्पकालिक चर्चा का जबाब केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दिया।

राज्यसभा में स्वच्छ गंगा पर भी अल्पकालिक चर्चा की गई। जिसमें गंगा को अविरल और स्वच्छ गंगा बनाने को लेकर सांसदों ने अपनी राय दी। इस सत्र में जो 10 अध्यादेश लाये गये थे, उनके बदले विधेयक दोनो सदनों से पारित कराया जा चुका है। सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र के बढ़े हुए दिनों का भरपूर उपयोग विधायी कामकाज को निपटाने में किया जाये।



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