जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपये से कम है।
इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए पोषक तत्व आधारित फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों की सब्सिडी दर को भी मंजूरी मिल गई।
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में 10 फीसदी इजाफा करने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। चिट फंड स्कीमों को विनियमित करने के मकसद से एक अहम विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। खासतौर से चिट फंड योजनाओं में निवेश करनेवाले लोगों के हितों की रक्षा इस विधेयक के जरिए हो सकेगी।
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