तीन तलाक बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ की तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। संसद के दोनों सदनों से ये पहले ही पास हो चुका है। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े थे। यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।

सरकार ने इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कंपनी संशोधन एक्ट 2019 और अविनमित निक्षेप स्कीम पाबंदी कानून 2019 को भी मंज़ूरी दे दी है।

 



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