कुलभूषण मामले में आईसीजे ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानि आईसीजे ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानि आईसीजे के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया। महासभा में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पेश करते हुए यूसुफ ने 17 जुलाई के अपने फैसले में ये बात कही।

पाकिस्तान को लगाई गई इस फटकार पर कुलभूषण जाधव के दोस्तों ने खुशी जताते हुए जल्दी ही उनकी सुरक्षित रिहाई की उम्मीद जताई है। इससे पहले इस मामले में भारत को एक बड़ी जीत तब मिली थी जब आईसीजे ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए। भारत ने दलील दी थी कि उसके नागरिक कुलभूषण जाधव को दूतावास तक पहुंच नहीं मुहैया कराई गई, जो 1963 की वियना संधि का उल्लंघन है।

आईसीजे में अब्दुलकावी यूसुफ की अगुवाई वाली पीठ ने कुलभूषण जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार का आदेश दिया था। और अब यूसुफ ने महासभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए जाधव मामले में अदालत के फैसले के कई पहलुओं पर विस्तार से बताया जिसमें पाकिस्तान की एक बार फिर से ज़बरदस्त किरकिरी हुई है।

गौरतलब है कि आईसीजे के फैसले के बावजूद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव तक भारत को राजनयिक पहुँच देने में पहले तो ना-नुकुर किया और फिर बाद में कई शर्तों को लगाकर बस खानापूर्ति के लिए इजाजत दी थी। यानी पाकिस्तान अब भी आईसीजे के फैसले को पूरी तरह लागू करने को तैयार नहीं दिख रहा है । 



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