साल 2021 से आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग ज़रूरी
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 15 जनवरी, 2020 को इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी. आभूषण विक्रेताओं को अपने सभी स्टॉक की हॉलमार्किंग के लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि 15 जनवरी, 2021 के बाद बिना हॉलमार्किंग के आभूषण या कलाकृतियां बेचने पर सजा और ज़ुर्माने का भी प्रावधान है.
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