पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया है। इससे पहले यह तारीख आज यानी 31 दिसंबर 2019 थी। सीबीडीटी ने अपने ट्वीट के ज़रिए जानकारी दी है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप -धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है। 

यह आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। 



https://ift.tt/eA8V8J
from DDNews Feeds https://ift.tt/2F6Yx5V

Comments

Popular posts from this blog

खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा चरण अगले साल गुवाहाटी में

IPL 2019: मुंबई से आज भिड़ेगी कोलकाता

Raj Rajeshwar Yoga: क्या आपकी कुंडली में है राज राजेश्वर योग?