सरकार ने गैर हॉटस्‍पॉट क्षेत्रों में मॉल को छोडकर सभी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी

शहरी क्षेत्रों में सभी इक्‍का-दुक्‍का दुकानें और पड़ोस की दुकानें तथा आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अंतर्गत बाजारों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों के बाजार, मल्‍टीब्रेंड और सिंगल ब्रेंड मॉल, हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेगी।

बाजारों, बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई। गृह मंत्रालय ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री करती रहेंगी। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्‍ट्रीय निर्देशों के तहत शराब और अन्‍य चीजों की बिक्री पर पांबदी रहेगी। हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

 15 अप्रैल के आदेश को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि इन दुकानों में कामगारों को मास्‍क पहनने और सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियमों का पालन करना होगा। ऐसी दुकानों में केवल 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ ही काम करना होगा। आस-पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति देकर ऐसे लोगों को राहत दी गई है जो 24 मार्च से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कल रमज़ान की पूर्व संध्‍या पर यह आदेश जारी किया।



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