सरकार ने जारी की अनलॉक-1 की गाइडलाइंस
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की अनुमति होगी. नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की 8 तारीख से पूजा-स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवभगत सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा. इनका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोविड-19 के फैलाव को रोकना है.
दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह-मशविरा करने के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा. राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों और अभिभावकों तथा अन्य संबद्ध पक्षों के साथ सलाह-मशविरा करें. अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के आधार पर इस वर्ष जुलाई के महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय किया जाएगा.
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