गृह मंत्रालय ने जारी किए अनलॉक-4 के दिशानिर्देश
अनलॉक-4 की गाइडलाइंस की घोषणा कर दी गई है. 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की मंजूरी दी गई है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के परामर्श के साथ शहरी विकास मंत्रालय/रेलवे मंत्रालय के द्वारा मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चलाया गया जाएगा.
कंटेनमेंट ज़ोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है. कंटेनमेंट ज़ोन के साथ-साथ अभी भी पूरे देश में 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी 30 सितंबर तक के लिए स्थगित किया गया है.
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को छोड़कर सारी गतिविधियां शुरू होंगी. इस दौरान, ऑनलाइन क्लास के ज़रिए पढ़ाई होगी.
कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहें तो शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं. इसके लिए परिजनों की लिखित मंज़ूरी होनी चाहिए. इन कक्षाओं के छात्रों को 21 सिंतबर 2020 से जाने की अनुमति होगी, जिसके लिए गृह मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों की 21 सितंबर से अनुमति दे दी गई है लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. जिन्हें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग का पालन करना होगा.
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे. हालांकि 21 सिंतबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की इजाज़त दी जाएगी.
शादी में 20 सितंबर तक 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की सीमा जारी रहेगी और 20 सिंतबर के बाद 100 लोग जुट सकेंगे.
दिशा-निर्देश में ये भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार से पहले से सलाह-मशविरा करे बग़ैर कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/ज़िला/सब डिविज़न/शहरी स्तर) नहीं लगा सकते.
इसके अलावा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति और सामान आ-जा सकता है. पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत किए जाने वाले लैंड-बॉर्डर ट्रेड पर भी कोई रोक-टोक नहीं होगी. अलग से कोई अनुमति या मंज़ूरी या ई-परमिट की ज़रूरत नहीं होगी.
65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, अन्य बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. कहा गया है कि वो सिर्फ ज़रूरी या स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही बाहर निकलें.
सार्वजनिक स्थानों, वर्कप्लेस और यात्रा करते दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. लोगों को दो ग़ज़ की दूरी का पालन करना होगा.
सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. दुकानदार सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी रहे.
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें.
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