इलेक्ट्रोनिक मोड से किए लेन-देन पर शुल्क नहीं
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कहा कि वे यूपीआई से होने वाले लेन-देन पर शुल्क ना वसूले। मंत्रालय ने कहा है कि ये दिसंबर 2019 में जारी किए गए सर्कुलर का उल्लंघन है और बैंक तत्काल वसूले गए चार्ज को वापस करें।
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