यूपीआई, रुपे कार्ड से लेन देन पर शुल्क नहीं

वित्तमंत्री ने बैंकों से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत दिये गये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस साल पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले साल तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी।

इसके अनुसार अगर यह लेनदेन रुपे कार्ड, भीम-यूपीआई, यूपीआई Q R कोड और भीम-यूपीआई Q R कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम, प्रदाता पर कोई शुल्क नहीं लगायेगा। मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऐसा करना PSS  अधिनियम और आईटी अधिनियम का उल्लंघन है।



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