श्रम मंत्रालय ने ओएसएच संहिता पर मांगे सुझाव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन दिनों व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की परिस्थिति के लिए नई संहिता 2020 तैयार कर रहा है। इसके लिए तैयार किए नियमों के मसौदे को सार्वजनिक किया गया है ताकि इससे जुड़े तमाम हितधारक इस पर अपनी राय, आपत्तियां और सुझाव से मंत्रालय को अवगत करा सकें। मंत्रालय ने इसके प्रकाशन की अवधि से 45 दिनों का समय हितधारकों को अपने सुझाव भेजने के लिए दिए हैं। इस संहिता में डॉकयार्ड में काम करने वाले श्रमिकों, कंस्ट्रंक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, खनन के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक, श्रमजीवी पत्रकारों, ऑडियो विजुअल माध्यम के लिए काम कर रहे श्रमिकों, सेल्स प्रमोशन के कर्मचारियों के लिए नियम बनाए गए हैं।



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